कलेक्टर का चला हंटर: नप गए जनपद सदस्य।
मटेरियल सप्लाई से लाभ अर्जन के मामले में कलेक्टर ने जनपद सदस्य को पद से हटाया।
खबरों का तांडव, हरिओम पाण्डेय एमसीबी/मनेन्द्रगढ़। जनप्रतिनिधि होकर लाभ अर्जन के मामले में दोषी पाए जाने पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर ने बड़ी कार्यवाही की है। मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के सदस्य मकसूद आलम को कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने जनपद सदस्य पद से हटा दिया है। केल्हारी के भाजपा नेता व विधायक रेणुका सिंह के विधायक प्रतिनिधि रवि गुप्ता की शिकायत पर यह कार्यवाही कलेक्टर ने की है। मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के सदस्य मकसूद आलम द्वारा जनपद सदस्य पद पर रहते हुए अपने जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मटेरियल सप्लाई का काम खुद के फर्म से किया जा रहा था। जनपद सदस्य द्वारा लाखों रुपये की मटेरियल सप्लाई की गई। जिसकी शिकायत विधायक प्रतिनिधि रवि गुप्ता ने वर्ष 2021 में कलेक्टर कोरिया से की गई, लेकिन कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक गुलाब कमरो का प्रतिनिधि होने व पूर्व सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई कार्यवाही नही की गई। प्रदेश में सरकार बदली और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच करवाई और मामला सही पाए जाने के बाद कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डी राहुल वेंकट ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत दोषी पाए जाने के बाद जनपद सदस्य मकसूद आलम को तत्काल जनपद सदस्य पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।
विष्णुदेव की सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगातार कर रही कार्यवाही : रवि गुप्ता
इस पूरे मामले के शिकायतकर्ता विधायक प्रतिनिधि भाजपा नेता रवि गुप्ता ने बताया कि उन्हें क्षेत्र की जनता से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि, जनपद सदस्य मकसूद आलम द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए पंचायतों में दबाव बनाकर खुद मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित कर रहे है। इस पर मैंने 2021 में कलेक्टर कोरिया को शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण और मकसूद आलम के जनपद सदस्य होने के साथ ही पूर्व विधायक गुलाब कमरो के प्रतिनिधि होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब प्रदेश में विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचरियों पर लगातार कार्यवाही हो रही है उसी के तहत यह कार्यवाही करते हुए मेरी शिकायत पर मकसूद आलम को कलेक्टर ने तत्काल जनपद सदस्य के पद से हटा दिया है।
आपको बता दें मकसूद आलम की कांग्रेस के सक्रिय नेताओं में गिनती होती है और बड़े नेताओं तक अच्छा सामंजस्य स्थापित है।
नीचे पूरा मामला पढ़िए 👇
आपको बता दें कि आवेदक रवि गुप्ता ने दिनांक को कलेक्टर को पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जनपद सदस्य मकसूद आलम को पद से हटाए जाने के लिए आवेदन किया था। आवेदक ने आवेदन में बताया कि जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 02 केलुआ का जनपद सदस्य हैं। ग्राम केलुआ और ग्राम पंचायत डांडहसवाही जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 02 केलुआ के अधीनस्थ है। मकसूद आलम ने अपने पदीय कर्त्तव्यों के विरुद्ध जाकर पंचायत कार्यों में मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया है। जिसकी अधिकृत जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने पर हुई। जिससे पता चला मकसूद आलम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एवं सिविल कान्ट्रेक्टर पीडब्ल्यूडी, केल्हारी, जिला एमसीबी का प्रोपाइटर है। ग्राम पंचायत केलुआ और ग्राम पंचायत डांडहसवाही के पदाधिकारीयों से मिलीभगत कर बिल प्रस्तुत कर लाभ उठाया है।
कलेक्टर ने की कड़ी कार्यवाही।
लिंक डाउनलोड कर पूरा आदेश पढ़िए।
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एमसीबी कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने कार्यवाही करते हुए आदेश में बताया कि मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम लिखित तर्क का विवेचन किया गया। अनावेदक मकसूद आलम जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 02 केलुआ का सदस्य रहते हुए ग्राम पंचायत केलुआ एवं डांडहसवाही में बिल के माध्यम से बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया जो प्रस्तुत देयकों की छायाप्रति से स्पष्ट प्रमाणित होता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 100 की धारा में प्रावधानित है कि पंचायत का कोई भी सदस्य बिना अनुज्ञा के लाभ अर्जित करता है तो वह दंड का भागी होगा। मकसूद आलम का ठेकेदारी के रूप में भी पंजीयन है जिससे स्पष्ट होता है कि अनावेदक ठेकेदारी कार्य भी बिना अनुज्ञा के करता है। उपरोक्तानुसार अनावेदक मकसूद आलम को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40(1) के तहत अवचार का दोषी पाए जाने के कारण जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 02 केलुआ जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।