Damrua

UP News:सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर फटकार लगाई, इतने लाख मुआवजा देने का आदेश

 

नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ी फटकार लगाई है। मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया। इस पर मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यूपी सरकार से जवाब मांगा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया है, उन्हें 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने इसे “मनमानी” कार्रवाई बताते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया अनुचित थी। सीजेआई ने कहा, “कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, केवल साइट पर जाकर लोगों को सूचित किया गया। यह एक गंभीर मामला है और हम दंडात्मक मुआवजा देने पर विचार कर सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा?”

 

यह मामला वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिदनगर में स्थित मनोज टिबरेवाल के पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram