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CG News:फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 तक बढ़ी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 के लिए किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है. भारत सरकार ने सभी अधिसूचित फसलों के लिए ऋणी और अऋणी किसानों के नामांकन के लिए कट ऑफ की तिथि को 16 अगस्त कर दिया है. राज्य के कृषकों से निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है.

कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित और अन्य फसल मक्का, मूंगफली,मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते हैं. किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किया गया है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो. योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी, ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा. विकल्प चयन नहीं करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा.

इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, वह बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर औरअन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं.

किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत मुख्य फसल धान सिंचित 1200 रूपए, धान असिंचित 900 रूपए एवं अन्य फसल मक्का 900 रूपए, मूंगफली 840 रूपए, मूंग एवं उड़द 540 रूपए, सोयाबीन 960 रूपए, अरहर 760 रूपए, कोदो 320 रूपए, कुटकी 340 रूपए एवं रागी 300 रूपए किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है.

एक ही अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है. इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी. ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो को स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी बीमा को कंपनी द्वारा निरस्त किया कर प्रीमियम की राशि योजना प्रावधानानुसार अंतरित (राजसात) किया जाएगा. इसके संबंध में देशव्यापी हेल्पलाईन नंबर 14447 और +91-18004190344 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

कृषक निर्धारित अंतिम तिथि अपने फसलों का बीमा कराकर पावती अवश्य कर लें. बीमा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है और ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है. इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र, एआईडीई मोबाईल एप से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं.

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