हरदा। जिले में जिस तरह नर्मदा के बड़े स्तर पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गिट्टी और पत्थरों का अवैध कारोबार भी जमकर फल-फूल रहा है। गिट्टी बनाने में उपयोग होने वाले पत्थर के अवैध उत्खनन के मामले में खनिज विभाग ने गत दिवस कार्रवाई की है। विभाग ने दो प्रकरण बनाए हैं, जिनमें 18.67 करोड़ तथा 9.95 करोड़ रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित किया है। खनिज अधिकारी आरपी कमलेश ने बताया कि खिरकिया अंतर्गत भूमि खसरा नंबर 40, रकबा 2.000 हेक्टेयर पर सागर स्टोन क्रेशर के प्रोप्राइटर एमआजी कालोनी निवासी राहुल पटेल के नाम से स्वीकृत उत्खनन पट्टा की मौके पर जांच की गई। खसरा 39/1 भूमि स्वामी देवलाल निर्भय सिंह विराम, खसरा नंबर 39/2 भूमि स्वामी सुरेश खैत्या तथा खसरा 38 भूमि स्वामी तुलसीराम वल्द छगन के नाम पर दर्ज है।