रायपुर।। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना 2024 में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जेईए की बीमा की तारीख 16 अगस्त 2024 को रखी गई है। भारत सरकार ने सभी अधिसूचित उद्यमों के लिए कर्जदार एवं अऋणी किसानों के नामांकन के लिए कट ऑफ की तारीख 16 अगस्त कर दी है। राज्य के किसानों से निर्धारित तिथि तक आपके वीजा की अपील की गई है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते हैं। हैं। किसानों के प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत के लिए बीमा में शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋण एवं अऋणि किसान जो भू-स्वामी एवं बटाईदार हो शामिल हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्राम एवं राजस्व मंडल में अधिसूचित कृषि ऋण एवं अऋणि किसान के लिए वित्तीय अधिसंख्यक ग्राम एवं राजस्व मंडल में वित्त संबन्धित ऋण एवं अऋणि किसान शामिल हो सकते हैं। योजना में ऋणग्रस्त कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी, ऋणग्रस्त कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन अनिवार्य रूप से बीमाकृत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐच्छिक आधार पर विशेष होने वाले सफल ओबेने वाले सभी गरीब ऋणी किसान जो योजना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, वह हिस्सेदारी प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा फाइल और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
कृषकों द्वारा प्रदाय जाने वाली प्रीमियम दर, कृषक वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल राशि का 2 प्रतिशत मुख्य फसल धान सिंचित 1200 डॉलर, धान असिंचित 900 सकल एवं अन्य फसल मक्का 900 सकल, मूंग एवं उड़द 540 सकल ,सोयाब 960, अरहर 760, कोदो 320, कुट्टी 340 एवं रागी 300, किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय खातों से कृषि ऋण निपटान की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कार्यालय दिया जाता है। इसकी जानकारी किसानों से संबंधित बैंक को एसोसिएट होगी। ऋणी एवं अऋणि किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा योजना की स्थिति में जो रकबा पहले प्राथमिकता दी गई थी, उसे स्वीकार किया गया तथा अन्य सभी बीमा कंपनी द्वारा कर प्रीमियम की राशि योजना ऑफर (राजसात) प्रदान की गई। इसके संबंध में देशसहयोगी हेल्पलाइन नंबर 14447 एवं +91-18004190344 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसान ने निर्धारित की अंतिम तिथि, अपने पासपोर्ट का बीमा करा पावती को शामिल कर लें। बीमा प्रमाण पत्र आवश्यक है एवं ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, बीमा प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके लिए आप अपनी समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाता कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केंद्र, एक मोबाइल फोन ऐप से भी अपनी बीमा का बीमा करा सकते हैं।