गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में छात्रा अपहरण के आरोप में संविदा शिक्षक बर्खास्त
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में एक संविदा शिक्षक को छात्रा के अपहरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में यह कार्रवाई की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1998 के अनुसार, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेण्ड्रा में पदस्थ संविदा शिक्षक अमित शर्मा के विरुद्ध संस्था की एक छात्रा का 15 जुलाई 2026 को अपहरण करने का मामला दर्ज है।
थाना पेण्ड्रा में इस मामले में प्र.सू.रि.सं. 0231 दिनांक 17.07.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।
आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी भी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होते हैं। आरोपी शिक्षक का उक्त घटना में संलिप्तता प्रदर्शित होने के कारण उनका कृत्य आचरण नियमों के विपरीत पाया गया।
शिक्षकीय मर्यादा के विपरीत प्रथम दृष्टया आचरण और विभाग की छवि धूमिल होने के कारण माननीय कलेक्टर के अनुमोदन के बाद श्री अमित शर्मा को संविदा सेवा से तत्काल प्रभाव से पृथक/बर्खास्त किया जाता है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी पेण्ड्रा, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है