छत्तीसगढ़ रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (विनियमन) अधिनियम, 2019 का खुला उलघन
क्या कहते हैं नियम? छत्तीसगढ़ रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (विनियमन) अधिनियम, 2019 के अनुसार:- रेत का भंडारण केवल अधिकृत स्थल पर और वैध अनुज्ञा के साथ किया जा सकता है।
- नियमों के तहत स्थल पर लाइसेंस नंबर, अनुमत मात्रा, व संचालनकर्ता का विवरण प्रदर्शित होना अनिवार्य है।
- उल्लंघन की स्थिति में धारा 14 के तहत जब्ती और धारा 16 के तहत जुर्माना व सजा का प्रावधान है।
- भंडारण स्थल से न कोई नंबर अंकित था, न कोई मान्यता दस्तावेज
- साइट पर न तो कोई माप-तौल की सुविधा है और न ही कोई सरकारी मान्यता चिह्न
- स्थल पूरी तरह खुला, जिससे पर्यावरणीय क्षति की भी आशंका
- स्थल की तत्काल जांच की जाए
- अवैध पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई और FIR दर्ज की जाए
- खनिज विभाग की निष्क्रियता की उच्चस्तरीय जांच हो