Damrua

CG News:बहन से प्रेम विवाह करने वाले युवक की भाई ने की निर्मम हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रायपुर Raipur News / छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा क्षेत्र में प्रेम विवाह को लेकर हुए विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, ओमप्रकाश रात्रे उर्फ गोला नामक युवक की हत्या उसके साले हेमकुमार साहू द्वारा की गई, क्योंकि उसने कुछ हफ्ते पहले हेमकुमार की बहन से प्रेम विवाह किया था।

 

घटना का पूरा विवरण

1 नवंबर की रात मृतक ओमप्रकाश रात्रे उर्फ गोला घर से अपनी बाइक लेकर निकला था, लेकिन वह रातभर घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह, उसके पिता जतिराम रात्रे को गांव के ही अनिल धीवर ने जानकारी दी कि ओमप्रकाश की लाश नेवरा में खमार कुंआ नाला के पास पड़ी है। जब जतिराम घटना स्थल पर पहुंचे, तो देखा कि उनके बेटे के चेहरे, गाल, कान, सिर, गला, पीठ, हाथ और गर्दन पर गंभीर चोटों के निशान थे।

 

तत्काल सूचना पर तिल्दा नेवरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक मर्ग क्रमांक 129/24 धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत जांच करते हुए पुलिस को संदेह हुआ कि हत्या में ओमप्रकाश के साले हेमकुमार साहू का हाथ है। पुलिस को इस दौरान यह भी पता चला कि ओमप्रकाश की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी।

 

प्रेम विवाह की रंजिश बनी हत्या की वजह

पूछताछ में आरोपी हेमकुमार साहू ने यह स्वीकार किया कि ओमप्रकाश ने 20-25 दिन पहले उसकी बड़ी बहन के साथ प्रेम विवाह किया था। इस शादी को लेकर हेमकुमार नाराज था और उसने इसे परिवार की इज्जत के खिलाफ माना। उसने इस रंजिश के चलते ओमप्रकाश की हत्या करने का निर्णय लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बटनदार धारदार चाकू से ओमप्रकाश पर कई वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया।

 

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक केसरीनंदन नायक, और तिल्दा नेवरा थाने के प्रभारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस टीम ने तेजी से जांच करते हुए आरोपी हेमकुमार साहू को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार किया और हत्या में उपयोग किए गए बटनदार चाकू को पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद कर लिया।

 

घटना के मद्देनजर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 523/2024 धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और साथ ही उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 भी जोड़ी गई। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

 

समाज में प्रेम विवाह के प्रति असहिष्णुता

इस घटना ने समाज में प्रेम विवाह के प्रति असहिष्णुता और आक्रोश को उजागर किया है। प्रेम विवाह के कारण परिवारों में तनाव और बदले की भावना के चलते इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने सभी से अपील की है कि पारिवारिक मतभेदों को कानून के दायरे में रहकर सुलझाएं और कानून को अपने हाथ में न लें।

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram