शासकीय सेवक रहते हुए अपराध में लिप्त होने से बचने के लिए गलत नाम देकर अदालत में धोखा देने की शिकायत
गौरेला-पेंड्रा -मरवाही जिले के नगर पंचायत गौरेला में एक शासकीय सेवक देवेन्द्र कुमार दुबे पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार, देवेन्द्र कुमार दुबे ने 20.03.2008 को जुआ खेलते हुए गिरफ्तारी के दौरान गलत नाम देव कुमार पिता पूरन लाल निवासी मंगली बाजार गौरेला बताकर पुलिस को धोखा दिया। इस मामले में प्रथम श्रेणी पेंड्रारोड न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जहाँ उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया और उन्हें 100-100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
*शिकायत का मुख्य बिंदु:* शिकायतकर्ता का आरोप है कि देवेन्द्र कुमार शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत थे और सिविल सेवा अधिनियम 1956 के तहत उन्हें उक्त पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अपने विभाग से उक्त तथ्य छिपाया और जांच अधिकारी को गलत नाम बताकर गुमराह किया, जिससे शासन से छल कर न्यायालय में गलत नाम से चालान प्रस्तुत कराया गया।
*कार्रवाई की मांग:* शिकायतकर्ता ने मांग की है कि देवेन्द्र कुमार दुबे के खिलाफ जांच कर उनके किये गये कृत्य की जांच की जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की जाए। साथ ही संबंधित जानकारी उनके विभाग नगरीय निकाय को भेजकर उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा की जाए।
*प्रतिलिपि:* शिकायत की प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री को भेजी गई है