मकान मालिक सावधान! किरायेदार रखने से पहले करें सत्यापन, वरना हो सकती है पुलिस कार्यवाही
— प्रशासन ने 30 मई 2025 को जारी किया सख्त आदेश
जांजगीर चाम्पा : यदि आप मकान मालिक हैं और अपने मकान को किराये पर दे रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराए मकान किराये पर देना भारी पड़ सकता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 30 मई 2025 को जारी आदेश के अनुसार, किरायेदार की संलिप्तता किसी आपराधिक गतिविधि में पाई जाती है और उसका पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है, तो मकान मालिक पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
आदेश के मुख्य बिंदु:
मकान मालिक किराये पर देने से पूर्व संबंधित पुलिस थाने में किरायेदार की सूचना और सत्यापन कराना अनिवार्य है।
किरायेदार का पहचान पत्र, फोटो और स्थाई पता पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।
सत्यापन न कराने पर मकान मालिक के विरुद्ध IPC की धारा 188 या अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
पुलिस की सख्त चेतावनी:
अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में आतंकवादी गतिविधियों, साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसी घटनाओं में किराएदारों की भूमिका सामने आई है, जो बिना सत्यापन के मकान में रह रहे थे। ऐसे में पुलिस अब सीधे मकान मालिक को भी उत्तरदायी मानते हुए कार्रवाई करेगी।
प्रशासन की अपील:
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने किराएदारों की सत्यापित जानकारी अपने नजदीकी थाने में अवश्य दें, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके।
जनहित में चेतावनी:
“कानून का पालन करें, किरायेदार का सत्यापन कराएं — अपराध पर रोक लगाने में दें प्रशासन का साथ।”