Balodabazar News।।मानसिक रूप से कमजोर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्षों की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, पीड़िता बचपन से ही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना कर रही थी। घटना की सुबह, जब पीड़िता लगभग 4:30 बजे अपने घर लौट रही थी, तब आरोपी ने उसे अपना शिकार बना लिया।
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दुष्कर्म की घटना का विवरण..
यह घटना भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र की है। 20 सितंबर 2022 की सुबह, पीड़िता खैरताल रेलवे पटरी के पास शौच के लिए गई थी। सुबह लगभग 5:30 बजे, वह रोते-रोते घर वापस आई। उसने अपने पति को बताया कि रेलवे पटरी के किनारे मौजूद आरोपी, दीनू, ने उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना की जानकारी पति ने अपने साले और सास को दी, जिन्होंने पीड़िता से पूछताछ करने के बाद उसके साथ हुई घटनाओं को सुनकर पुलिस को सूचित किया।
इसके बाद, भाटापारा ग्रामीण थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ आरोपी दीनू को 10 वर्षों की सजा और 500 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।