नई दिल्ली (आरएनएस) – इलाहाबाद उच्च न्यायालय गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत जवाब के बाद इस मामले में निर्णय 19 दिसंबर तक लेने का निर्देश दिया था।
राहुल गांधी की नागरिकता पे बड़ा सवाल..
जस्टिस अत्ताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर प्रश्न उठाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है और इसके समर्थन में दस्तावेजों की मौजूदगी का दावा किया गया है, जो संकेत देते हैं कि गांधी ब्रिटिश नागरिकता धारण करते हैं।
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इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कहा है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के संबंध में भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए यह मौजूदा याचिका प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर कार्यवाही का विवरण मांगा था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत, कोई भी व्यक्ति एक साथ भारतीय और किसी अन्य देश की नागरिकता धारण नहीं कर सकता।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में राहुल गांधी की नागरिकता पर इसी प्रकार की याचिका दायर की थी। फिर भी, न्यायालय ने कहा कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष दर्ज याचिकाओं पर स्पष्टता आने के बाद ही मामले में सुनवाई करेगा।
याचिका में राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव को भी रोकने का निवेदन किया था, लेकिन अदालत ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
