Mahasamund News। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दाल कारोबारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अरहर और अन्य दालों (काबुली चना को छोड़कर) की स्टॉक सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सभी व्यापारियों को अपने स्टॉक की नियमित घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर करनी होगी।
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खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी कि राज्य में अब तक केवल 50% पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ही स्टॉक की घोषणा की जा रही है। शेष व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत पंजीकरण करें और स्टॉक सीमा से अधिक पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।
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दालों की कीमतों और स्टॉक की निगरानी के लिए प्रशासन ने सहायक खाद्य अधिकारी मनीष यादव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उनका संपर्क नंबर +91-9926545105 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, खुदरा संघों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करने और बड़े थोक विक्रेताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।