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Sarangarh News:मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विशेष बैठक संपन्न, नए मतदाताओं के लिए दावे-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू

सारंगढ़-बिलाईगढ़ – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू ने की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

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मतदाता सूची पुनरीक्षण का प्रारंभिक प्रकाशन:

29 अक्टूबर 2024 को एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। इस सूची पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 28 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र में नियुक्त बीएलओ और अभिहित अधिकारियों के माध्यम से फार्म 6 (नया पंजीकरण), फार्म 7 (नाम विलोपन), और फार्म 8 (संशोधन) के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

 

विशेष शिविरों का आयोजन:

पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष शिविरों का आयोजन 09-10 नवंबर और 16-17 नवंबर 2024 को किया जाएगा। इन शिविरों में मतदाता नामांकन और सूची में संशोधन से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

 

दावे-आपत्तियों का निपटारा और अंतिम प्रकाशन:

प्राप्त दावे और आपत्तियों का निपटारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) द्वारा 24 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। इसके पश्चात, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

 

विशेष तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों के आवेदन:

चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई हैं – 01.01.2025, 01.04.2025, 01.07.2025 और 01.10.2025। इन तिथियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों से फार्म 6 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

 

दावे-आपत्तियों की सार्वजनिक जानकारी:

प्रत्येक मतदान केंद्र के नोटिस बोर्ड पर प्राप्त दावे-आपत्तियों की सूची चस्पा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ये सूची सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपडेट की जाएगी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जाएगी।

 

ईपिक कार्ड निर्माण और वितरण:

मतदाता फोटो परिचय पत्र (ईपिक) का निर्माण प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया जा रहा है, जो डाकघर के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, विलोपन, संशोधन, स्थानांतरण, डुप्लीकेट ईपिक कार्ड प्राप्त करने और दिव्यांग मतदाताओं के लिए फार्म 8 में वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर्स वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

 

संपर्क जानकारी:

मतदाता सूची या ईपिक कार्ड से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

इस अवसर पर बैठक में जिला निर्वाचन कार्यालय के पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना, सहायक ग्रेड 3 अविनाश सिदार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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