नौकरी लगाने के नाम पर जे.एस.डब्ल्यू. कंपनी के कर्मचारी ने छात्रा से की लाखों रूपए की ठगी
डमरूआ न्यूज़/रायगढ़। पुलिस ने बताया कि थाना कोतरारोड़ क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती ने दिनांक 22.09.2024 को कोतरारोड़ थाना में आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 2024 में राजेश कुमार साहू, निवासी किरोड़ीमलनगर, रायगढ़, ने इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किया और खुद को नहरपाली स्थित जेएसडब्ल्यू कंपनी में इंटरशीप कर रहा हूं बताते हुए झूठे वादे किए। राजेश ने युवती को जेएसडब्ल्यू कंपनी में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके बदले विभिन्न किस्तों में कुल ₹1,85,000 की ठगी की। राजेश ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और अन्य दस्तावेज बनाकर युवती को ई-मेल किये जिसमें ज्वाइनिंग की तारीखें लिखी थी, परंतु ज्वाइनिंग नहीं हुई । युवती को धोखे का एहसास होने पर उसने कोतरारोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई।
प्राथमिक जांच में ठगी के आरोपों की पुष्टि होने पर अप.क्र. 322/2024 धारा 420, 467, 468, 469, 470, 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार और बताया कि 04 माह पूर्व जेएसडब्लू. नहरपाली में डिप्टी सपोर्ट इंजीनियर के पद पर पदस्थ था। उस दौरान युवती से परिचय हुआ, उसने नौकरी पर रखने की बात कही और युवती ने 1,10,000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया। जे.एस.डब्लू. नहरपाली में काम करने के दौरान इसने कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट के डेस्कटॉप (कम्प्यूटर) से बिना डोमेन के युवती के नाम से ज्वाइनिंग लेटर जारी किया और कंपनी के ईमेल आईडी से युवती के ईमेल पर भेजा। जो ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया वह फर्जी था, इसलिए युवती की ज्वाइन नहीं हुई । आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत जुटाकर कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी- राजेश कुमार साहू पिता भरतलाल साहू उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा निवास किरोड़ीमल नगर थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) को आज रिमांड पर भेजा गया है ।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और डीएसपी श्री अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी, उप निरीक्षक जे-एक्का, उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक करुणेश राय, आरक्षक चंद्रेश पांडेय और प्रवीण राज ने सराहनीय भूमिका निभाई और ठगी के इस मामले में त्वरित गिरफ्तारी कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए पुलिस जनता से अपील करती है कि नौकरी या किसी अन्य मामले में पैसे देने से पहले पूरी जानकारी और जांच अवश्य कर लें।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर ने ठुकराई ठग की जमानत याचिका
ठग को कोतरारोड़ पुलिस ने दिनांक 22/09/24 को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में प्रस्तुत किया था. जहां आरोपी की ओर से जमानत की अर्जी लगाते हुए एवं खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने का न्यायालय से निवेदन किया था लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेश जगदल्ला ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था इसके बाद आरोपी राजेश साहू ने द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर के न्यायालय में जमानत लेने के लिए आवेदन लगाया था लोक अभियोजक विमला महंत एवं प्रार्थिया की ओर से एडवोकेट प्रवीण त्रिपाठी व उपासना कुलदीप ने ठगी के प्रकार और गंभीरता को न्यायालय के समक्ष रखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आवेदन का विरोध किया था. ऐसे में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर ने आरोपी की ओर से किए गए अपराध को अजमानतीय प्रकृति का बताते हुए एक महिला को नौकरी का झांसा देते हुए एक बड़ी रकम ऐंठ कर ठगी करने का गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी की ओर से प्रस्तुत ज़मानत अर्जी ठुकरा दी है.