कोलकाता : आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आग्रह किया और उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि अगर लगातार काम से अनुपस्थित रहना जारी रहा तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
सिब्बल ने कहा- डॉक्टरों के काम न करने से 23 लोगों की मौत हो गई है। सीजेआई ने केस रिपोर्ट पर सवाल किए। सीजेआई ने कहा कि हमने जांच की आगे की दिशा देखी है, हम खुली अदालत में इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम मंगलवार तक एक स्थिति रिपोर्ट चाहते हैं। सीबीआई जो खोज रही है, उनके सुरागों के आधार पर आगे बढ़े। कोर्ट अगले मंगलवार यानी 17 सितंबर को सुनवाई करेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआईएसएफ को साजोसामान सहायता प्रदान करने में पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता को संबोधित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आवेदन में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार की कथित सहयोग की कमी को एक गहरे मुद्दे का संकेत बताया है और अनुरोध किया है कि राज्य अधिकारियों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को पूर्ण समर्थन प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।