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तहसीलदार के आदेश का किया उल्लघंन। एसडीएम ने की कठोर कार्यवाही, दो लोगों को भेजा जेल।

तहसीलदार के आदेश का किया उल्लघंन।

एसडीएम ने की कठोर कार्यवाही, दो लोगों को भेजा जेल।

खबरों का तांडव हरिओम पाण्डेय एमसीबी। जिले के केल्हारी तहसील अन्तर्गत सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर आज फिर कार्यवाही हुई है। पिछले दिनों केल्हारी तहसीलदार करमचंद जाटवर ने कहा था। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जाएगी। नया मामला आज देखने को मिला जिसमें सरकारी भूमि पर दुकान बना कर अतिक्रमण करने वालों को एमसीबी कलेक्टर डी राहुल वेकट के निर्देश पर तहसीलदार के आदेश के उल्लघंन पर केल्हारी निवासी सईद अहमद और जुनैद अली को अनुविभागीय अधिकारी केल्हारी प्रीतेश सिंह राजपूत ने तेरह दिनों के लिए उपजेल मनेंद्रगढ़ भेज दिया है।

तहसीलदार के किस आदेश का हुआ उल्लघंन.?

आपको बता दें बीते दिनांक 22 अगस्त 2024 को केल्हारी तहसीलदार ने जुनैद अली को नोटिस जारी किया था। नोटिस में सरकारी जमीन को सात दिवस के भीतर खाली करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सईद अहमद को 17 फरवरी 2023 को नोटिस दिया था। इसके वावजूद दोनों ने सरकारी जमीन के उपर अवैध कब्जा बनाए रखा था। जिस पर तहसीलदार के आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 1959 की उपधारा धारा 248 (1) के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश के पालन ना करने पर अनुविभागीय अधिकारी केल्हारी ने दोनों को तेरह दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर केल्हारी पुलिस ने दोनों को जारी वारंट पर हिरासत में लेकर मनेंद्रगढ़ उपजेल दाखिल करवा दिया है।

क्या कहती है धारा.?

भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत ऐसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को नोटिस थमाया जाता है,जिस पर सरकारी जमीन के अतिक्रमण,कब्जे का शक या आरोप होता है। नोटिस जारी करने के साथ यह मामला तहसीलदार के कोर्ट में दर्ज कर लिया जाता है।

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