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Rape kidnap crime:नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

कांकेर kanker। जिले की पखांजूर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 87, 64(2) (ड) बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 05.07.2024 को एक व्यक्ति ने थाना पखांजूर में लिखित आवेदन दिया कि उसकी नाबालिक पुत्री को दिनांक दो से तीन जुलाई के मध्य कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में गुम इंसान क्र. 17/24 एवं अपराध क्रमांक 136/24 धारा 137 (2) बीएनएस. कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर इंदिरा कल्याण ऐलेसेला के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर प्रशांत शुक्ला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पखांजूर रवि कुमार कुजुर तथा थाना प्रभारी पखांजूर निरीक्षक लक्ष्मण केंवट के मार्गदर्शन में अपृहता की पतासाजी हेतु टीम गठित कर संदेही के मोबाईल लोकेशन के आधार पर दिगर राज्य उडीसा जाने रवाना किया गया था। जहां ग्राम भारसुण्डीटोला जिला नौरंगपुर उडीसा पहुंचकर अपहृता को संदेही विप्लव ढाली के कब्जे से बरामद कर संदेही के साथ थाना लाया गया। पूछताछ करने पर पीडिता द्वारा आरोपी विप्लव ढाली निवासी ग्राम भारसुण्डीटोला जिला नौरंगपुर उडीसा द्वारा नाबालिक जानते हुए भी बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करना बताया। जिसके बाद प्रकरण में धारा 87, 64(2) (ड) बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है। संदेही विप्लव ढाली ने पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबुल किया जिसपर आरोपी विप्लव ढाली पिता खोकन ढाली उम्र 23 वर्ष ग्राम निवासी ग्राम भारसुण्डीटोला जिला नौरंगपुर उडीसा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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