Uncategorizedक्राइमरायगढ़

ज़मानत ख़ारिज होने के भय से सहारा इण्डिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कोर्ट से वापस लिया आवेदन पत्र

सहारा ग्रुप पर देश में 12 करोड़ ग्राहकों के 1 लाख 12 हजार करोड़ रूपए की धोखाधड़ी का है आरोप

डमरूआ न्यूज़/रायगढ़. सहारा कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ के 3065 निवेशकों के साथ 36 करोड रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी मैनेजिंग डायरेक्टर करुणेश अवस्थी ने सत्र न्यायालय रायगढ़ में भारी भरकम दस्तावेजों के आधार पर अपना बचाव करते हुए जमानत आवेदन पेश किया था, जिसकी सुनवाई 27 सितंबर को होनी थी लेकिन इस तारीख पर निवेशकों की ओर से मिश्रा चेंबर के सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा आशीष कुमार मिश्रा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए लिखित आपत्ति पेश की गई जिसके बाद सत्र न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में तर्क के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई. 30 सितंबर को आरोपी मैनेजिंग डायरेक्टर के जमानत आवेदन पत्र का विरोध करने के लिए मिश्रा चेंबर के सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा सत्र न्यायालय में उपस्थित हुए लेकिन मामले की सुनवाई शुरू होते ही मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र नाट पेस करने के आधार पर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, करुणेश अवस्थी फिलहाल मुरैना जेल में निरुद्ध है. ज्ञातव्य है कि सहारा ग्रुप पर समूचे भारत के लगभग 12 करोड़ निवेशकों से एक लाख 12000 करोड रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसके संबंध में भारत के विभिन्न प्रांतो के विभिन्न पुलिस थानों में सहारा ग्रुप के संचालकों व आला अधिकारियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है एवं गिरफ्तारी की गई है. सिटी कोतवाली रायगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 1363/ 2022 में मैनेजिंग डायरेक्टर करुणेश अवस्थी सहित लगभग 26 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें लगभग 24 आरोपितों की गिरफ्तारी होना शेष है. आज सत्र न्यायालय में मैनेजिंग डायरेक्टर की जमानत की सुनवाई की सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में निवेशकों की भीड़ एकत्रित होने लगी थी, इसी बीच आरोपी ने अपना जमानत आवेदन पत्र वापस ले लिया.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
×

Powered by WhatsApp Chat

×