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सरोगेसी से बच्चा लेने वाली मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार, हाईकोर्ट ने रद्द किया राजस्थान सरकार का आदेश..

डमरुआ डेस्क/  अदालत में अपने आदेश में कहा कि मातृत्व अवकाश प्रदान करते समय न केवल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाता है, बल्कि मां और बच्चे के बीच स्नेह का बंधन बनाने के लिए भी यह अवकाश दिया जाता है. वहीं, अब विज्ञान के विकास के साथ ही सरोगेसी भी मां बनने का एक विकल्प है.
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कहा कि सरकार जैविक मां और सरोगेसी से बनी मां के बीच अंतर नहीं कर सकती. इनके बीच अंतर करना मां के मातृत्व का अपमान करना है. किसी मां के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसका बच्चा सरोगेसी के जरिए हुआ है और न ही ऐसे बच्चों को दूसरे की दया पर छोड़ा जा सकता इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार के 29 जून 2020 कि उसे आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत सरोगेसी से बच्चा लेने वाली याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश के तहत 180 दिन का अवकाश दिया जाए. सरोगेसी से बनी मां के लिए अवकाश को लेकर कानून बनाने का यह उचित समय है. ऐसे में आदेश की कॉपी कानून मंत्रालय और प्रमुख विधि सचिव को उचित कार्रवाई के लिए भेजी जाए.

  • सरकार ने कहा था मां बनने पर अवकाश का प्रावधान नहीं

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश कपूर के जरिए दायर याचिका में कहा कि साल 2007 में विवाह हुआ था. इसके बाद सरोगेसी से 31 जनवरी 2020 को बच्चा. फिर उसने 6 मार्च 2020 को मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया. लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि राजस्थान सेवा नियम के तहत सरोगेसी से मां बनने पर अवकाश का प्रावधान नहीं है.

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा, कई साल पहले नियम बनाते समय पति-पत्नी ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाते थे. लेकिन अब सरोगेसी भी वैकल्पिक तरीका है. ऐसे में सरोगेसी से बनी मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार है. इसके विरोध में राज्य सरकार का कहना था कि इसके नियम नहीं होने के कारण प्रार्थना को मातृत्व अवकाश नहीं दे सकते. अदालत में दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थी के पक्ष में फैसला दिया है.

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