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मां बहन की गाली जेल भिजवाने की दिए धमकी नायाब तहसीलदार अविनाश कुजूर,और कई कर्मचारी पर लगा गंभीर आरोप

मां बहन की गाली जेल भिजवाने की दिए धमकी नायाब तहसीलदार अविनाश कुजूर,और कई कर्मचारी पर लगा गंभीर आरोप

गौरेला पेंड्रा मरवाही :- आपको हम बता दे की ग्राम टीकर सानी का मामला है जो 01/04 /23 को नायाब तहसीलदार अविनाश कुजूर और आर आई संतोष चंद्र सेन एवं आर आई विजय कोशले तथा हल्का पटवारी द्वारा बलात बगैर पूर्व सूचना के आकर जमीन जिसका खसरा नंबर 57/1 है और रकबा 0.065 है जो गौरेला टीकर सानी में है।बल पूर्वक जमीन की नपाई चालू कर दिए और आरोप के अनुसार दयावंत दास को मां बहन की गाली गलौज करते हुए जेल भेजने की धमकी दिए और कच्चे मकान को बिना किसी आदेश बिना सुनवाई के 1/05/23 तारीख को बलपूर्वक नायाब तहसीलदार अविनाश कुजुर आर आई संतोष चंद्र सेन आर आई विजय कोसले तथा हल्का पटवारी अपना प्रभुत्व दिखाते हुए तोड़वा दिया दयावंत दास का आरोप के निसार डर गए मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए इस प्रकार दो व्यक्ति के बीच मिसाल और अधिकार अभिलेख के निजी भूमि का निराकरण किया गया जबकि इस प्रकार का मामला सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है राजस्व न्यायालय में नहीं
इस आरोप से यह स्पष्ट होता है कि नायाब तहसीलदार अविनाश कुजूर को राजस्व मामले में कितना नियम कायदा कानून मालूम है जबकि नायाब तहसीलदार दोनों आर आई गौरेला एवं हल्का पटवारी एक वृद्ध व्यक्ति का मकान बल पूर्वक तोड़वा कर इससे स्पष्ट होता है कि राजस्व न्यायालय गौरेला कितना न्याय संगत है आरोप के अनुसार एक गरीब व्यक्ति का झोपड़ी तोड़वा कर हड़प लिया गया दयावंत दास टीकर सानी अपनी आप बीती शिकायत का आवेदन न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी पेंड्रा रोड को सौंपा है आवेदक कार्यवाही की लगाए गुहार न्याय न मिलने की स्थिति में मामला उच्च न्यायालय में पेश करूंगा जिसके अब देखने वाली बात यह होगा की क्या एक जिम्मेदार अधिकारी पेंड्रा रोड राजस्व संबंधी मामला मे अनुविभागीय अधिकारी पेंड्रा रोड इस मामले में दयावंत दास को न्याय दिला पाते है या नहीं या फिर दयावंत दास को उच्च न्यायालय की शरण लेना पड़ेगा

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