रायगढ़

खुले में पानी मिलने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

निगम प्रशासन ने जारी की आम सूचना

रायगढ़। अब घरों में टूटे फूटे समान टायर कूलर या बिना ढक्कन के पानी टंकी पाए गए तो नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई। निगम प्रशासन ने इस संबंध में सूचना जारी की है।


निगम प्रशासन ने जारी सूचना में बताया कि डेंगू मच्छरों की रोकथाम एवं बचाव हेतु अपने घरों खुले स्थान पर रखे ऐसे सामग्री, जिसमें पानी इकट्ठा होने की संभावना हो उनका निपटा करेंगे तथा जैसे टायर पुराने मटके बर्तन या कबाड़ की सामग्री जिसमें पानी इकट्ठा होने की संभावना हो कूलर आदि की नियमित रूप से सफाई करते हुए मच्छरों के पनपने की आशंका को खत्म कराएंगे। ऐसा नहीं किए जाने या खुले घरों में या घर के आसपास पानी जमा होने पर संबंधितों के विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार की दनदनात्मक कार्यवाही से बचने निगम प्रशासन ने अपने घर के आस-पास पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने एवं डेंगू मच्छर पनपने से रोकने पूर्ण एहतियात बरतने की शहरवासियों से अपील की है। गौरतलब हो कि हंडी चौक स्थित एक व्यवसाई सहित शहर के पांच लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अब तक की जा चुकी है।

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