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जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

डमरुआ न्युज/रायगढ़- छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला जेल रायगढ़, उप जेल सारंगढ़, विशेष गृह, नई उम्मीद में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं समन्वय से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही जिले एवं तहसील स्थित स्कूल, कालेज में पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया गया। इसी अनुक्रम में जिला जेल रायगढ़ में भी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविन्द कुमार सिन्हा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट रायगढ़ दीपक कुमार कोशले तथा सचिव स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला जेल रायगढ़ का भ्रमण किया गया।

जिला न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिन्हा के द्वारा बंदियों को यह जानकारी दी कि शिविर का मुख्य उदेश्य यह जानने का प्रयास करना है कि बंदियों को उनके कानूनी अधिकार के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नही। बंदियों के लिये लीगल एड डिफेंस कौंसिल की नियुक्ति की गई है। जिन बंदियों के मामले में अधिवक्ता नही है उनकी ओर से लीगल एड डिफेंस कौंसिल मामले में पैरवी करेगा तथा जमानत आदि की कार्यवाही करेगा। छोटे अपराधों मे निरूद्ध ऐसे बंदी, जो लम्बे समय से जेल में है उन्हे जेल लोक अदालत में अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर रिहा हो सकने की जानकारी दी गई।

शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ दीपक कुमार कोशले के द्वारा बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनके मामले में पैरवी हेतु नि:शुल्क विधिक सेवा पैनल अधिवक्ता नियुक्त करा पाने के अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता जिला स्तर पर, उच्च न्यायालय स्तर पर तथा सर्वेच्च न्यायालय स्तर पर प्राप्त करने के बारे में बताया गया। सचिव  स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा बंदियो को विधिक सेवा प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दिया गया।

सहायक जेल अधीक्षक एस.पी.कर्रे के द्वारा जिला न्यायाधीश को यह जानकारी दी गई कि जेल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर से बंदी लाभान्वित हो रहे है। विगत तीन माह में जिला जेल से 75 बंदियों की रिहाई हुई है। सहायक जेल अधीक्षक द्वारा बंदियों से उनकी रिहाई उपरांत पुन: अपराध न करने की अपील की गई। विधिक साक्षता शिविर में जेल कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित रहे।

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