डरा-धमका कर फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार प्रार्थिया की अस्मत लूटने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
अपराध क्रमांक - 436/2023 धारा- 376(2)(ढ) भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट/आरोपी :- सुलतान खान पिता मोहम्मद मस्तान खान उम्र 24 वर्ष निवासी कुम्हार पारा करबला थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
(मुकेश शर्मा)डमरुआ न्यूज/बिलासपुर । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता ने दिनांक 20.09.2023 को थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके मोहल्ला का रहने वाला सुलतान खान से उसकी जान पहचान थी। प्रार्थिया जब 16 वर्ष की थी, तब आरोपी दिनांक 06.05.2018 को उसके घर मिलने गया था, प्रार्थिया को घर में अकेले पाकर आरोपी द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया था उसके बाद से कई बार डरा धमका कर फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार प्रार्थिया को अलग अलग जगहो में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा।
दिनांक 04.08.2023 को आरोपी प्रार्थिया को डरा धमका कर विडियो वायरल करने की धमकी देते हुए पुराना बस स्टैण्ड शर्मा लॉज ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया। आरोपी द्वारा प्रार्थिया को पुनः मिलने बुलाया गया प्रार्थिया द्वारा मिलने से मना करने पर आरोपी द्वारा प्रार्थिया एवं उसके माता पिता के फोटो में अश्लील शब्द लिखकर प्रार्थिया की मां के मोबाईल मे वाटसअप के माध्यम से भेज दिया प्रार्थिया आरोपी के हरकतो से परेशान होकर दिनांक 20.09. 2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी । प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 436/2023 धारा 376(2)(ढ) भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को जानकारी दी गयी।
मामले की गंभीरता एवं महिला संबंधी अपराध होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्ग दर्शन में निरीक्षक उत्तम साहू के नेतृत्व में आरोपी सुलतान खान पिता मोहम्मद मस्तान खान उम्र 24 वर्ष निवासी कुम्हार पारा करबला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाई में निरीक्षक उत्तम साहू, सउनि सीता साहू, प्र.आर. विजय शर्मा, आर. गोकुल जांगडे, प्रेम सूर्यवंशी, रंजीत खाण्डे, म.आर. पुष्पा खरे का विशेष योगदान रहा।