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दिल्ली हाईकोर्ट से AAP सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

डमरुआ डेस्क/ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कथित शराब घोटाला मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ सिंह से याचिका दायर की थी। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी फिलहाल, उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू रहेगा।

सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की।

उधर, ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।

राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उनके आवास पर केंद्रीय एजेंसी की तलाशी के बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी।

संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने सांसद को पांच दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड के दौरान सिंह से पूछताछ हुई तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को समन जारी कर पूछताछ की।

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