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छत्तीसगढ़: पटाखों पर प्रतिबंध, त्योहारों को लेकर जारी किए गए निर्देश…..

डमरुआ डेस्क/ दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पर्यावरण विभाग एक्टिव होता नजर आ रहा है. इस बार भी पर्यावरण विभाग ने पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसको लेकर छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा उच्चतम न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आदेशों के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं. उसका कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है.

कोरबाबिलासपुरदुर्गऔर रायगढ़ जिले में दिसंबर से 31 दिसंबर तक पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है. जारी किए गए दिशा निर्देश में त्योहारों को लेकर पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है. दीपावलीछठ ,गुरु पर्व और क्रिसमस पर सिर्फ घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. पटाखे की बिक्री को लेकर भी विभाग द्वारा कारी निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों को ही बाजार में बेचे जाने की अनुमति है साथ ही ध्वनि प्रदूषण का भी खयाल रखते हुए कम आवाज करने वाले पटाखे बाजार में बेचने की अनुमति होगी.
  • पटाखे फोड़ने का समय

1. दीपावली रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
2. छठ पूजा प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक
3. गुरु पर्व – रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
4. नया वर्ष / क्रिसमस रात्रि 11:55 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक

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