
डमरुआ न्युज/रायगढ़। जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही उपयोग किया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के अधीन नियमानुसार अनुमति प्रदान करने के लिए कलेक्टर ने जिले में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इनमें रायगढ़ संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़ को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह खरसिया संपूर्ण अनुविभाग के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खरसिया, घरघोड़ा संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी घरघोड़ा को नियुक्त किया गया है।
रायगढ़, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर जिले में निर्वाचन कार्यक्रम व आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार व अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी विधानसभाओं में निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अवधि 21 से 30 अक्टूबर 2023 तक होगी, नाम निर्देशन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2023 है। 17 नवम्बर को मतदान किया जाएगा एवं मतगणना की तिथि 3 दिसंबर निर्धारित है। कलेक्टर ने इसके साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में अन्य जानकारी व दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान आशीष शर्मा, पवन शर्मा, चंद्रेश साहू, विलिश गुप्ता, प्रिंकल दास, चंद्रप्रभा पटेल उपस्थित रहे।