Damrua

पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, गौरेला थानाक्षेत्र के पंडरीपानी की थी घटना, प्रथम अपरसत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने सुनाया फैसला

पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, गौरेला थानाक्षेत्र के पंडरीपानी की थी घटना, प्रथम अपरसत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने सुनाया फैसला

प्रशांत डेनियल जीपीएम 7828438374

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गौरेला थानाक्षेत्र के पंडरीपानी में पत्नी बिरसिया बाई की लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या करने वाले आरोपी पति लोधूराम बैगा को प्रथम अपरसत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 19 दिसंबर 2024 को हुई थी, जब शराब के आदी आरोपी बोधुराम बैगा ने विवाद के दौरान क्रूरता से पत्नी बिरसिया बाई की हत्या कर दी। जिसे बाद में गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और शासन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने इस मामले में आरोपी को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और एक हजार हुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की अदायगी में चूक होने पर 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। लोधूराम बैगा शराब पीने का आदि था, जो घटना का प्रमुख कारण बना। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र में पत्नी हत्या के ऐसे कई मामले अदालत पहुंचे हैं, जहां शराब और पारिवारिक विवाद मुख्य वजह रहे।

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