Damrua

हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2900 शिक्षकों की सेवाएं खत्म, क्या बस्तर के शिक्षक पाएंगे न्याय?

CG NEWS।।प्रदेश में 2900 शिक्षकों की सेवाएं खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिसमें बस्तर जिले के 248 शिक्षक भी शामिल हैं। अब इनकी जगह व्यापमं द्वारा चयनित डीएलएड कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, और यह आदेश कोर्ट के निर्देश पर है।

लेकिन, इन शिक्षकों को अपनी अयोग्यता पर आपत्ति जताने का मौका दिया जाएगा। बता दें कि यह आदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर आया है। इसके अनुसार, सहायक शिक्षक के 2900 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति का आदेश दिया गया था। इस आदेश के चलते, बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

डीपीआई ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने डीएलएड कैंडिडेट्स की नियुक्ति के लिए यह कदम उठाया। इसके बाद सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा।

सहायक शिक्षकों ने अपनी नौकरी को बचाने के लिए पिछले 13 दिनों से रायपुर के तूता धरना स्थल पर अलग-अलग चरणों में प्रदर्शन किया। उन्होंने हर दिन कुछ न कुछ गतिविधियाँ कीं, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। इस बीच, लोक शिक्षण संचालनालय ने बीएड सहायक शिक्षकों की सेवाएं खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है।

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