छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संबंध में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इससे पहले, उन्होंने राज्यपाल रामेन डेका को भी इस विषय पर पत्र दिया था। जब राज्यपाल से कोई उत्तर नहीं मिला, तो महंत ने निर्वाचन आयोग से चुनाव समय पर कराने की मांग की है।
महंत ने आयोग से किया अनुरोध..
महंत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा में संविधान के खिलाफ संशोधन विधेयक पास किया गया, जिस पर कांग्रेस ने विरोध किया। अब उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में बताया कि छत्तीसगढ़ की पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के तहत किया गया है। यह आयोग का दायित्व है कि वह समय पर चुनाव कराए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243-इ और 243-यू में वर्णित है।
छत्तीसगढ़ की मौजूदा पंचायतों की अवधि फरवरी 2025 में समाप्त हो रही है और नगर पालिकाओं की अवधि जनवरी 2025 में खत्म होगी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जो संविधान के नियमों का उल्लंघन है। इस स्थिति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ही जिम्मेदार है।
उन्होंने दो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया है और आयोग से अनुरोध किया है कि बिना किसी देरी के पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करें।