Sarangarh सारंगढ़।।पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडेय और एसडीओपी सारंगढ़ श्रीमती स्नेहिल साहू द्वारा अवैध शराब बिक्री से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के पालन में, सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी निरीक्षक कामिल हक के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
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दिनांक 16.12.2024 को, अप.क्रं. 819/2024 के तहत धारा 34(2)59(क) आबकारी अधिनियम में कार्यवाही करते हुए, पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम देवसर बेरियर के निकट एक व्यक्ति 02 बोरी अवैध महुआ शराब ग्राहक को देने के लिए तैयार है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच की।
जहां एक व्यक्ति के पास एक प्लास्टिक बैग और एक सन बैग के अंदर लगभग 50-50 लीटर कच्चा महुआ रखा हुआ प्राप्त हुआ, जिसमें कुल 100 लीटर महुआ शराब थी, जिसकी कीमत 20,000 रुपये आंकी गई है। जब उससे नाम और पता पूछा गया, तो उसने अपना नाम किशोर यादव, पिता का नाम बिसम्भर यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी कुर्राहा बताया। उसका सामान जप्त करने के बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
इस कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, पुलिसकर्मी कैलाश जांगड़े, भुवनेश्वर चंद्रा, सुरेन्द्र पटेल, ज्वाला सिंह बंजारे और संपूर्ण स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।