जशपुर, 13 दिसंबर 2024: अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह (भा.पु.से.) ने जिले के मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी थाने या चौकी में 15 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) के तहत जारी किया गया है।
आदेश के प्रमुख बिंदु
1. किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य:
मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी 30 दिसंबर 2024 तक निर्धारित प्रारूप में अपने क्षेत्र के थाने या चौकी में उपलब्ध करानी होगी।
2. विधिक कार्रवाई:
जानकारी न देने पर यह भारतीय दंड संहिता की धारा 233 के तहत दंडनीय होगा।
3.प्रारूप की उपलब्धता:
यह प्रारूप सभी थानों और चौकियों में उपलब्ध है। इसे थाने से लिया जा सकता है, या संबंधित अधिकारियों द्वारा वितरित किया जाएगा।
4. जनजागरूकता अभियान:
आदेश के प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस द्वारा मुनादी, सोशल मीडिया, और जनप्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है।
कारण और आवश्यकता
ग्रामीण इलाकों में बाहरी किरायेदारों की आड़ में अपराध होने की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस का मानना है कि इस प्रक्रिया से अपराधियों की पहचान और निगरानी आसान होगी।
पुलिस की तैयारी
पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और किरायेदारों से संबंधित रिकॉर्ड नियमित रूप से अद्यतन रखें।
प्रतिक्रिया
जशपुर पुलिस का यह कदम जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित अपराधों को रोकने के लिए सराहनीय माना जा रहा है। मकान मालिकों और किरायेदारों के सहयोग से इस पहल के सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।