Damrua

विधवा पेंशनर को मिला उच्च न्यायालय से न्याय

विधवा पेंशन की राशि नहीं मिलने से टांग वृद्धा को आखिरकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से इंसाफ मिला और वर्ष 2017 से बंद की गई  पेंशन की राशि का भुगतान हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक सराफ के माध्यम से वृद्ध को प्राप्त हुआ. आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक सराफ रायगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सर्राफ के सुपुत्र हैं.

Damrua /Raigarh. विधवा रिटा सिंह की परिवारिक पेंशन कि आधी राशि २०१७ से बंद कर दी गयी थी और केवल आधी राशि का भुगतान् किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदिका अपने अधिवक्ता अभिषेक सराफ के मध्याम से उच्च न्यायालय की शरण मे गयी अंततः ३ साल की अनवरत संघर्ष के फलस्वरूप , माननीय उच्च न्यायालय् की एकल् पीठ मे माननीय न्यायामूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय ने इस रोक को विधि विरूद्ध पेंशन नियमों के विपरीत होना पाया और एक विधवा आवेदिका के पक्ष मे आदेशित किया की वह पारिवारिक पेंशन की सम्पूर्ण हकदार है और उसे सत प्रतिश्त् पेंशन २०१७ से एरियर्स के साथ तत्काल भुगतान् किया जावे. माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद वृद्धा के जीवन की राह आसान हो गई है वही कानून के प्रति भरोसा भी सुदृढ़ हुआ है. 

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