नई दिल्ली new delhi news। दिल्ली के लोगों को दीपावली से पहले बड़ा त्योहार मिला है। अब, आप पुरानी मशीनों को गेहूं की थैली के बाद नई गाड़ी लेकर अच्छी-खासी छूट का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से मोटर वाहन टैक्स छूट योजना को मंजूरी मिल गई है।
इस योजना की खास बात यह है कि प्लास्टिक ऑफ इंक (सीओडी) रिलीज अगले तीन साल के बाद होगी जब तक वह मॅन्य रहेगा। दिल्ली सरकार अब दिल्लीवालों को पुरानी गाड़ियों को खरीदने पर नई गाड़ियों की खरीद में ‘मोटर सामान टैक्स’ पर छूट देगी। मुख्यमंत्री आतिशी से इस योजना की मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्द ही इसे पूरा भी कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत नए पंजीकरण और गैर-मान्यता प्राप्त अभिलेखों के पंजीकरण के दौरान पुराने टायर वाले वाहनों के ‘सर्टिफिकेट ऑफ सीमेंट’ (सीओडी) जमा पंजीकरण पर लोगों को मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जाएगी।
इस योजना के तहत नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, सी.जी.एन.जी., डीजेड.जे., जे.जी.एन.जी. के लिए मोटर सामान टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स (कार्मिक) में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल, सी.जी.एन.जी., इलेक्ट्रानिक प्लांट्स को मोटर सामान टैक्स में 15 प्रतिशत और ऐसे नए डीजल..इलेक्ट्रॉनिक प्लांटर के लिए 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ‘सर्टिफिकेट ऑफ मैनक’ (सीओडी) रिलीज के तीन साल तक कायम रहेगा। इस योजना के बाद दिल्ली में लोगों को पुराने वाहन बेचने और नए वाहन लेने में काफी सहूलियत होगी। उन्हें अच्छा-ख़ासा भी मिलेगा।