Damrua

damrua logo
damrua logo

जादू टोना के शक में पति पत्नी ने की वृद्ध महिला की हत्या

बलरामपुर रामनुजगंज। जादू टोना के संदेह पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर साक्ष्य छूपाने वाले आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार।घटना के 2 माह बाद ग्राम इदरिकला के पहाड़ी जंगल मे मिली थी मृतिका के शरीर की कुछ हड्डियां।

थाना चांदो में सूचना प्राप्त होने पर संभावित मृतिका के पुत्र के रिपार्ट पर मर्ग कायम कर की गई जांच।

मर्ग जांच पर डीएनए जांच से हुई मृतिका सुखनी देवी की पहचान।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जनवरी 2024 में थाना चांदो में प्रार्थी रामलाल किसान निवासी ग्राम सरुवत झारखंड के द्वारा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके गांव के सीमावर्ती छतीसगढ़ सीमा में ग्राम इदरिकला के पहाड़ी में मानव हड्डियां मिली है जो करीबन 02 माह पहले लापता हुई उसकी माँ की हो सकती है। प्राप्त सूचना पर थाना चांदो में संभावित मृतिका प्रार्थी की माँ सुखनी देवी की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रमांक 01/2024 धारा 174 द.प्र.सं. पंजीबद्ध कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मार्ग जांच के दौरान घटनास्थल के पास से बरामद मानव हड्डियों का विधिवत डीएनए परीक्षण करवाया गया जिसमें उक्त हड्डियां मृतिका सुखनी देवी उम्र 70 वर्ष का होना पाया गया। जांच के दौरान गवाहों के कथन पर मृतिका के पड़ोसी (1) कवलदेव नगेसिया पिता नन्हेसर उम्र 40 वर्ष (2) श्रीमती बजंती पति कवलदेव उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी ग्राम सरुवत झरखंड के द्वारा डायन टोनही के शक में हत्या कारित कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतिका के शव को छिपा देना पाए जाने पर उक्त दोनी आरोपी पति पत्नी के विरुध्द दिनांक 2/09/2024 को अपराध क्रमांक 40/2024 धारा 302, 201, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) श्री शैलेन्द्र पांडेय के सतत मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में अपराध पंजीबद्ध होने के तत्काल बाद आरोपीगणों को हिरासत में लेकर घटनाक्रम में तकनीकी आधारों पर पूछताछ किया गया जो घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बताए कि पिछले 2-3 वर्षों के दौरान उनके तीन बच्चों की अचानक अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गयी थी जिससे दोनों पति पत्नी को मृतिका के ऊपर संदेह था कि वह जादू टोना करके उसके बच्चों को मार रही है और पिछले वर्ष नवंबर माह में जब मृतिका महिला सुखनी देवी किसी काम से पहाड़ी रास्ते से ग्राम इदरिकला आ रही थी तब आरोपी महिला बजंती के द्वारा मृतिका के सिर में पहले पत्थर से हमला कर घायल कर दी फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी उसके बाद आरोपी महिला बजंती देवी अपने पति कवलदेव के साथ साक्ष्य छिपाने के लिए मृतिका के शव को घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर ले जाकर झाडिय़ों के नीचे छिपा दिए थे। आरोपीगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से दिनांक 02/09/2024 को ही आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल कर दिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक भापेंद्र साहू थाना प्रभारी चांदो, सउनि गिरीश सहाय, म.प्र.आर. 258 प्रमिला टोप्पो, म.आर. 444 मित्रविन्दा, आरक्षक संदीप कुजूर, आरक्षक अमरसाय, आरक्षक मुकेश सिदार, आरक्षक विश्वनाथ ठाकुर एवं आरक्षक अशोक नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram