कोरबा। जिले के हरदीबाजार थानाक्षेत्र में हुई महिला की मौत को मामले में पुलिस ने मृतका के पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी थी तथा पुलिस व परिवार को गुमराह करने के लिए कूटर चालू कर पत्नी के शव को कूलर से सटा दिया और करंट लगने से मौत होने की कहानी बनाई। किंतु पुलिस ने अपनी जांच में मामले का खुलासा कर दिया। बताया जाता है कि पति-पत्नी के बीच आये दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था तथा पति अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था जिसके चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16.08.2024 को सूचक आरोपी महेन्दर दिवाकर थाना हरदीबाजार जिला कोरबा द्वारा थाना में बताया कि प्रात: 9:00 बजे रोज की तरह एसईसीएल गेवरा स्थित एसईसीएल गैरेज काम पर गया था। जो दोपहर खाना खाने अपने घर आया तो देखा कि उसकी पत्नि बेडरूम के कूलर से सटी हुई फ र्स पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तब उसने कूलर का प्लग निकालकर खेत जाकर माता पिता को घटना के बारे बताया। सूचना पर पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जॉच कार्यवाही में लिया। मृतिका नवविवाहिता होने से पंचनामा कार्य कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया गया। घटना के संबंध में पुलिस कोरबा सिद्धार्थ तिवारीअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यू.बी.एस. चौहान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति नेहा वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रविन्द्र कुमार मीना को अवगत कराने पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी मृत्युंजय पाण्डेय ने मौके पर सीन ऑफ क्राईम प्रभारी सत्यजीत कोसरिया से घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में मर्ग जॉच किया गया मृतिका की पीएम मेडिकल कॉलेज कोरबा के डॉक्टर टीम से कराया गया। मृतिका की पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमें मृतिका की हत्या गला घोंटने से होना रिपोर्ट में प्राप्त हुआ जिस पर अज्ञात आरोपी के धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल तथा शव निरीक्षण व मृतिका के पति महेन्दर दिवाकर संदेही होने से घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ किया गया जो घटना कारित करना स्वीकार किया है। आरोपी द्वारा अपने मेमोरेण्डम बयान में बताया है कि मृतिका ममता के साथ इसका शादी करीबन 02 वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से ही आरोपी अपनी पत्नी मृतिका ममता दिवाकर के साथ अपने माता-पिता से अलग रहते थे। दंपत्ति का शादी के बाद से बच्चा नहीं हुआ था जिसका ईलाज करवाया जा रहा था। उसकी पत्नि मृतिका ममता अक्सर अपने माता-पिता को छोटी-छोटी बात को बताकर शिकायत करती रहती थी। जिससे मृतिका ममता के माता-पिता अक्सर समझाते बुझाते थे जिससे आरोपी किसी प्रकार की बात को बताने से मना करता था। मृतिका ममता अक्सर छिपकर किसी अज्ञात लड़के से बात करती थी तथा नम्बर को डिलिट कर देती थी। पूछने पर कुछ नहीं बताती थी जिस कारण से दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। दिनांक 16.08.2024 को मृतिका की तबियत खराब थी जिसे सुबह करीबन 8.30 बजे गांव के डॉक्टर के पास ले जाकर ईलाज कराया था, ईलाज कराने के बाद घर आने के दौरान गुस्सा होकर अपनी ईलाज बड़े डॉक्टर से कराओं बोलने पर घर चलकर बातचीत करने बोला था, घर पहुंचने पर मृतिका ममता आरोपी से गुस्सा होकर झगड़ा करने लगी तथा गाली गलौच करने लगी उस दौरान घर में कोई नही थे। दोनों के बीच विवाद बढऩे लगा तब आरोपी ने अपनी पत्नि को थप्पड़ मार कर कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद वापस अपने कमरा आ गया, तब मृतिका क्यों वापस आये हो कहकर गाली देने लगी तथा कमरे का बिस्तर पर लेट गयी तब आरोपी ने मृतिका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद में मृतिका के शव को फ र्श पर पीठ के बल रख दिया तथा उसका दाहिने हाथ के कोहनी के ऊपर का हाथ व पीठ का दाहिने हिस्से को कमरे ा में लगे कूलर के स्टैण्ड के सटा दिया था तथा कूलर को चालू कर दिया था तथा कमरा में पोछा लगाने की स्थिती निर्मित कर कूलर के करेंट से मृत्यु होने की बात अपने परिजनों तथा पुलिस को बताई। उक्त संपूर्ण घटना का आरोपी द्वारा दिये गये बयान के बाद घटना का काईम सीन रिक्रिएशन कर दिखाया गया है इस प्रकार आरोपी द्वारा साक्ष्य छिपाते हुए अपराध कारित करने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 238 बीएनएस जोड़ी गई है। आरोपी का कृत्य अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।