MP दतिया (आरएनएस)। जिला आपूर्ति अधिकारी एमएल मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 8 अगस्त 2024 को जारी आदेशानुसार हितग्राही जिस माह का राशन है उसी माह मेें शासकीय उचित मूल्य की दुकान से लेना सुनिश्चित करें। यदि हितग्राही द्वारा उस माह में दुकान खुलने पर राशन प्राप्त नहीं किया जाता है तो दूसरे माह में केवल उसी एक माह का राशन प्राप्त होगा।